Tuesday 30 May 2017


कोटपा अधिनियम को सख्ती से लागु करें - श्री नरेंन्द्र गहलोत सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
 31 मई विश्व नो टेबेको के दिन पुरे जिलें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग करेंगा कार्यवाही 

राजसमंद, 30 मई। सिगरेट एवं अन्य तम्बाकु उत्पाद अधिनियम को चिकित्सा संस्थान एवं क्षैत्र में सख्ती के साथ लागु करें साथ ही जागरूकता हेतु सामुदायिक बैठकों में तम्बाकु से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी देवे। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री नरेन्द्र गहलोत ने जिला स्वास्थ्य भवन में आयोजित खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं चिकित्सा अधिकारी प्रभारीयों की बैठक में दियें। 
उन्होंने कहा की तम्बाकु युक्त पदार्थाे जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान - मसाला, चिलम, हुक्का, इलेक्ट्रॅानिक सिगरेट आदि के उपयोग एवं इन पदार्थो के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध संस्था प्रभारी द्वारा लागु किया जायें। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करने वाले व्यक्तियों पर सख्ती के साथ कार्यवाही कर चालान बनायें जायें। साथ ही 31 मई विश्व नो टेबेको डे पर संपूर्ण जिलें में बडे़ स्तर पर कार्यवाही कर तम्बाकू अधिनियम के तहत कार्यवाही करें। 
बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ पंकज गौड़ ने कहा कि चिकित्सा अधिकारी प्रभारी यह भी सुनिश्चित करें कि चिकित्सा संस्थानो में कार्यरत कार्मिकों द्वारा संस्थान में किसी भी प्रकार के तम्बाकू पदार्थो का सेवन नहीं किया जाये।जो कार्मिक तम्बाकु का सेवन करते है उनका पंजीकरण कर आर.के.राजकीय जिला चिकित्सालय मंे संचालित तम्बाकू मुक्ति उपचार व परामर्श केन्द्र में रेफर किया जाये। सभी चिकित्सा संस्थानो में तम्बाकु मुक्त वातावरण बनायें रखने के लियें एक निगरानी समिति का गठन किया जाये। साथ ही उप स्वास्थ्य केन्द्र के स्तर पर निगरानी समिति में ग्राम स्तरीय स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों को भी सम्मिलित किया जा सकता है। 
प्रत्येक चिकित्सा संस्थानों में तम्बाकु मुक्त चिकित्सा संस्थान, धुम्र्रपान निषेध क्षैत्र तथा तम्बाकु सेवन छोड़ने के सम्बन्ध में आवश्यक साइनेज/बोर्ड प्रदर्शित किया जाना सुनिश्चित करावें। यह बोर्ड/साइनेज सभी प्रमुख स्थानों जैसे प्रवेश, निकास, सीढी, मिटिंग हॉल एवं अन्य प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किये जावें इसके लियें मेडिकल रिलिफ सोसायटी की राशि का उपयोग किया जा सकता है। 
डॉ गौड़ ने कहा कि सभी खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी अपने क्षैत्र में कार्यवाही करेंगे तथा शाम को जिला स्तर रिपोर्ट भेजेंगे। उन्होंने कहा जिला स्तर पर जिला तंबाकु नियंत्रण प्रकोष्ठ की और से बड़े स्तर पर कार्यवाही की जायेगी। 

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