Monday, 31 December 2018






सम्पूर्ण जिले में नो टोबेको डेे के तहत हुई कार्यवाही
कोटपा एक्ट के उल्लंघन पर चिकित्सा विभाग ने काटें 20 हजार 801 रूपयें के चालान

राजसमंद, 31 दिसम्बर। तम्बाकू नियंत्रण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लियें समुचे जिलें में जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ एवं खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारीयों के नेतृत्व में दलो ने सार्वजनिक स्थानों एवं तम्बाकू विक्रेताओं के यहां कार्यवाही कर 394 चालान काट 20 हजार 801 रूपयें का जुर्माना वसूल किया गया। 
जिला नोडल अधिकारी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ पंकज गौड़ ने बताया की सभी खंड में विभाग द्वारा कोटपा अधिनियम के तहत नो टोबेको डे के अवसर पर विस्तृत कार्यवाही की गई। 
उन्होंने बताया की कोटपा अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानो पर ध्रुम्रपान करना , शैक्षिक संस्थाओं के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बेचना, नाबालिगो को एंव नाबालिगो द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचना, सभी प्रकार के तम्बाकू उत्पादो के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विज्ञापनों पर प्रतिबंध है। 
उन्होंने बताया की नो टोबेको डे पर विभाग द्वारा गठीत कियें गये दलो द्वारा आमजन को तम्बाकू से होने वाले दुष्प्रभावों की भी जानकारी दी गई तथा विक्रेताओं को एक्ट की पालना करने के लियें निर्देशित किया गया। 

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