दुकानो पर तम्बाकू उत्पाद खुले में प्रदर्शित होते नजर आये तो होगी कार्यवाही - सीएमएचओ डॉ पंकज गौड़
दुकानो पर तम्बाकु उत्पाद प्रदर्शन पर लगी रोक
राजसमंद, 3 अगस्त। अब किसी भी दूकान, कियोस्क, तम्बाकू बिक्री केन्द्र पर तम्बाकु उत्पाद खुलें में प्रदर्शित आयें तो सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 (कोटपा) के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ पंकज गौड़ ने दी।
उन्होंने बताया की कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 6 (क) के संशोधित नियम 2011 के अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि तम्बाकू उत्पादो को इस तरह से प्रदर्शित नही किया जाये जिससे कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तम्बाकू उत्पाद सुलभता से उपलब्ध हो सकें।
प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग वीनू गुप्ता ने परिपत्र जारी कर कोटपा अधिनियम के तहत प्राधिकृत कियें गयें सभी एनफोर्समेंट अधिकारीयों को निदेशर््िात किया है कि वे अपने क्षैत्र में किसी भी तम्बाकू उत्पाद विक्रेता द्वारा इस संसोधित नियम के उल्लंघन पर कार्यवाही करें।
डॉ गौड़ ने बताया की कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 6 (क) के संशोधित नियम 2011 की पालना हेतु जिला तम्बाकु प्रकोष्ठ की ओर से जिलें में सघन अभियान चला कर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा सभी एनफोर्समेंट अधिकारीयों का सहयोग लिया जायेगा।
कोटपा अधिनियम के तहत कौन है एनफोर्समेंट अधिकारी........................................(बॉक्स)
सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 (कोटपा) के तहत इस नियम की धारा 6 (क) की पालना सुनिष्चित करने हेतु जिला कलक्टर , मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला स्तरीय चिकित्सा अधिकारी उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, थाना अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, विभागाध्यक्ष, विद्यालयो के प्राचार्य, प्रधानाध्यापक को एनफोर्समेंट अधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।
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